इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा जीएसटी की टैक्स गोष्ठी का आयोजन

 


कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा जीएसटी की टैक्स गोष्ठी का आयोजन आयकर भवन सिविल लाइंस में किया गया गोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव द्वारा आगंतुकों के स्वागत के साथ किया गया गोष्ठी के तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता श्री संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि जीएसटी छापी एवं जब्ती के दौरान अघोषित कारोबारी स्टॉक का जप्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है पुराने वैट अधिनियम व केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं वर्तमान में आयकर विभाग को भी कारोबारी स्टाक जप्त करने का अधिकार नहीं है जीएसटी स्टाफ जल्द समाप्त किया जाना चाहिए श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि जीएसटी छापे की कार्यवाही करने का अधिकार विभाग को तभी है जब कारोबारी के विरुद्ध विक्रय धन छिपाने टैक्स कम अदा करने आज के पुख्ता साक्ष्य संभावना पर छापे की कार्यवाही संपादित नहीं की जा सकती जीएसटी विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि छापरवाल की कार्यवाही का मुख्य आधार क्या है श्री गुप्त ने यह भी बताया कि जब तक किए गए अघोषित स्टॉक को प्रोविजनल मुक्त करने हेतु विभाग टैक्स एवं अर्थदंड के संपूर्ण रात की बैंक गारंटी पर अस्थाई रूप से अवमुक्त कर सकता है इस अवसर पर नगर के तमाम आयकर अधिवक्ताओं सहित भारी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट उपस्थित रहे धन्यवाद प्रस्ताव महामंत्री द्वारा दिया गया

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