कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन टैक्स की जानकारी के लिये आयकर भवन में एक संगोष्ठी की

 

बिक्री पर कर व्यवस्था विषय पर आयोजित टैक्स गोष्ठी को संबोधित करते हुए चेयरमैन दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा बताया गया कि यदि किसी अनिवासी भारतीय से किसी भी संपत्ति की खरीद पर कर रहे हैं तो उनको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि इस हेतु अनिवासी को किए जाने वाले भुगतान पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत 20% या अधिक टीडीएस कटौती करनी पड़ सकती है जो कि एक सामान्य भारतीय नागरिक से मात्र 1% ही करनी होती है ऐसी सूरत में कम टीडीएस कटौती की स्थिति में खरीदार को टीडीएस का भुगतान अपनी जेब से करना होगा।

गोष्ठी में प्रमुख रूप से प्रदीप मल्होत्रा शैलेंद्र सचान नवीन भार्गव गोविंद कृष्ण राजेश मेहरा अनिल साहू शैलेश शाह अलिंद्र पी गुप्ता एमके शुक्ला हरिराम अग्रवाल आदि ने भाग लिया

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