कानून एवं नियम विषय पर सेमिनार का आयोजन
कानपुर नगर, जीएसटी लागू होने में कारोबारियों के पास उपलब्ध सटाक में वाणिज्यकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एव ंसर्विस टैक्स के कम्पोनेनट निहित होने के कारण सरकार न ेजीएसटी में उस धनराशि को आग ले जाने हेतु अनुमन्य होने के कानून व नियम निर्धारित किये है ताकि कारोबारियों को उस जमा कर की लाभ जीएसटी में प्राप्त हो सके। ओपनिंग सटाक में निहित आईअीसी जीएसटी में आगे ले जाये जाने हेतु कानून एवं नियम विषय पर एक सेमिनार का आयोजन मर्चेन्ट चेम्बर हाॅल में टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा किया गया।
इस अवसर पर बताया गया कि इस छूट हेतू ट्रान-1 अक्टूबर तक दाखिल करना होगा। उच्च न्यायायलय के अधिवक्ता आदित्य पाण्डेय ने कहा कि दाखिल करते ही वाणिज्यकर की आईटीसी प्रानतीय जीएसटी इलेक्ट्रनिक्स के्रेडिट लेजर में एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की जीएसटी केन्द्रीय जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में वह लाभ हेतु उपलब्ध हो जायेगी। बताया कि वाणिज्यकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में पंजीकृत करोबादी द्वारा दाखिल रिटर्नो में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट या सेनवेट क्रेडिट की जमा बाकी जून माह की होगी वह जीएसटी में पूर्ण रूप से आगे ले जाया जाना अनुमन्य है। द्वितीय सत्र में आशीष गुप्ता एवं मोनू कनौजिया आदि अधिवक्ताओं ने पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया जामें आईटीसी को जीएसटी में आगे ले जाए जाने हेतु दावे के फार्म जीएसटी ट्रान 1 को जीएसटी के पोर्टल पर उपलब्ध करने हेतु प्रक्रिया का विस्तारपूर्वक जानकारी प्रस्तुत की। आईटीसी को क्रेताओं को पास करने के मामलमे में प्रति माह दाखिल होने वाला जीएसटी ट्रान 2 के विवरण सहित अपलोड करने सम्बन्धी जानकारी विस्तारपूर्वक प्रस्तुतीकरण किया। शंका समाधान सत्र में संघ के अधिवक्ताओं पीके श्रीवास्तव, एके दरबारी, श्याम धवन, पंकज रीवास्तव, राजेश कुारी, विनीत गुप्ता, आदि ने भाग लिया। अध्यक्षता संतोष कुमार गुप्ता ने की तथा संचालन महामंत्री हरिओम द्वारा किया गया। इस अवसर पर आभार अशोक अग्रवाल ने प्रकट किया।
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